– कोर्ट ने नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने और सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर नियमों की जरूरत बताई

नई दिल्ली (यूथ इंडिया)। देश के सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि शेल्टर होम में रखे गए सभी स्वस्थ कुत्तों को छोड़ा जाए, केवल बीमार और हिंसक कुत्ते ही शेल्टर में रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें फिर से छोड़ना होगा, ताकि उनका प्रजनन नियंत्रित हो सके और वे सुरक्षित रहें।
सार्वजनिक स्थलों पर नियम
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी, और इस दिशा में कानून बनाने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आवारा जानवरों की देखभाल और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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