– हाईकोर्ट ने 30 मदरसों को जारी नोटिस खारिज किया
– प्रशासन को बिना उचित अवसर कार्रवाई करने से रोका
– सरकार को नियमानुसार नई नोटिस जारी करने का विकल्प
श्रावस्ती (यूथ इंडिया)। नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसों पर कार्रवाई के दौरान श्रावस्ती प्रशासन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा 30 मदरसों को जारी नोटिस खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नोटिस तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है और बिना उचित अवसर के कार्रवाई करना कानूनी रूप से गलत है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मदरसों को जवाब दायर करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। न्यायालय ने आदेश में कहा, “मदरसों के खिलाफ कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन जरूरी है।”
इस फैसले के बाद फिलहाल सरकार की कार्रवाई पर रोक लग गई है, लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन नियमानुसार नई नोटिस जारी कर सकता है।
श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा के नजदीक कई अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था। अधिकारियों ने मदरसों को नोटिस जारी कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने नोटिस में प्रक्रियागत त्रुटियों को देखते हुए इसे खारिज कर दिया।
अदालत ने आदेश में कहा कि बिना जवाब का अवसर दिए कार्रवाई करना उचित नहीं है। मदरसों को जवाब दायर करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर देना अनिवार्य है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है कि सभी कदम कानूनी दायरे में उठाए जाएँ। वहीं सरकार नियमानुसार नई नोटिस जारी कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई को फिर से आगे बढ़ा सकती है।
स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ने कहा, “हाईकोर्ट का आदेश हमारी कार्रवाई को फिलहाल रोकता है, लेकिन हम नियमों के अनुसार फिर से नोटिस जारी करेंगे।”
अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट का झटका
