पुश्तैनी जमीन बेचने से इनकार पर की थी हत्या, कोर्ट ने ठहराया दोषी
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मां की हत्या के एक दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने बेटे को कड़ी सजा सुनाई है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में दोषी बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी सियाराम अपनी मां पर पुश्तैनी जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। मां के मना करने पर उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई थी।
मामला अदालत में चला और सबूतों तथा गवाहों के आधार पर आरोपी सियाराम को दोषी करार दिया गया। एडीजे प्रभा नाथ त्रिपाठी की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस फैसले को समाज के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में इस तरह की हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। यह मामला बताता है कि लालच और संपत्ति विवाद किस हद तक रिश्तों को कलंकित कर देते हैं।