– वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से चार हफ्ते में मांगा जवाब**
– दिल्ली-एनसीआर में राहत
नई दिल्ली: Supreme Court ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों (old petrol vehicles) पर लगे प्रतिबंध पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह निर्णय दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। उस आदेश में दिल्ली-एनसीआर में तय सीमा से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि इस अवधि में ऐसे पुराने वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मौजूदा परिस्थितियों, तकनीकी बदलाव और प्रदूषण के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए पुराने आदेश पर पुनर्विचार जरूरी है।
गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह सख्त आदेश जारी किया था, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलाने पर रोक थी। उस समय यह फैसला दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया था।