मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की घटना, पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और जान से मारने की कोशिश का आरोप
मोहम्मदाबाद: थाना क्षेत्र के ग्राम विहार निवासी जूली पुत्री कप्तान सिंह ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि स्कॉर्पियो कार (Scorpio car) की मांग पूरी न होने पर उसके साथ बर्बर मारपीट की गई। कोर्ट के आदेश पर मोहम्मदाबाद पुलिस (Mohammadabad Police) ने पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जूली ने बताया कि उसका विवाह 15 दिसंबर 2020 को ग्राम भगवन्तपुर, थाना बागवाला, जिला एटा निवासी आनंद कुमार से हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी में पिता ने हैसियत से अधिक 18 लाख रुपये नकद और करीब सात लाख रुपये का सामान दहेज में दिया था। विवाह के बाद जुड़वां बच्चों के जन्म के पश्चात उसे पता चला कि उसका पति कहीं नौकरी नहीं करता।
पीड़िता के अनुसार, शादी के लगभग एक साल बाद से ही पति आनंद कुमार, ससुर अवधेश, सास कृष्णा कुमारी और ननद रजनी ने स्कॉर्पियो कार की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। 17 जुलाई 2025 को शाम करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत्त पति ने लोहे की पाइप से पिटाई की, हाथ-पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों के हस्तक्षेप और मायके वालों की मदद से उसे मुक्त कराया गया।
पीड़िता का आरोप है कि प्रारंभिक शिकायत के बावजूद पुलिस ने समझौते का दबाव बनाया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके तहत 7 अगस्त को अभियोग पंजीकृत किया गया।