शराब के नशे में विधवा मां के साथ किया था दुष्कर्म
कोर्ट ने दुष्कर्मी पुत्र पर लगाया पचास हजार रूपये का जुर्माना
फर्रुखाबाद: रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला पांच साल पहले शराब के नशे में विधवा मां (widowed mother) के साथ दुष्कर्म (raping) करने के अपराध में न्यायालय ने पुत्र को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने अपने पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि उसके पति की मौत काफी समय पहले हो चुकी है।
15 मार्च 2020 की रात्रि वह अपने घर के अन्दर बरामदे में सो रही थी उसी समय उसका पुत्र तुषार कुमार शराब के नशे में आया और उसको बुरी नियत से दबोच लिया पुत्र ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया जैसे तैसे रात में छुपकर अपनी जान बचाई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर तुषार कुमार के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से दीपिका कटियार व अनिल बाजपेई ने दलीलें दी।
मामले की सुनवाई कर रहे एफटीसी प्रथम संदीप तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व साक्ष्य के आधार पर तुषार कुमार को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया दोषी को दस साल सश्रम कारावास व पचास हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा