HC में याचिका के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, पुलिस चौकी निर्माण पर रोक
तिर्वा (कन्नौज)। जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के अहेर गांव में किसान की जमीन पर बनाए जा रहे पुलिस चौकी के निर्माण पर आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चला दिया गया। मामला तब तूल पकड़ गया जब किसान ने आरोप लगाया कि उसकी भूमि पर बिना अनुमति के पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि भूमि का पट्टा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त भूमि पर पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन जब ग्रामीण किसान ने इस भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली, तो कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
इसके बाद गुरुवार को प्रशासनिक टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माणाधीन ढांचे को जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया गया। बताया गया कि यह भूमि किसान के नाम पर थी और उसका पट्टा पूर्व में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया के उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
किसान ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसकी बिना सहमति और कानूनी अधिकारों की अनदेखी कर निर्माण कराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि पट्टा निरस्त होने के बाद भी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने आगे इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही बिना वैधानिक प्रक्रिया के न करने की बात कही है।
इस घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है और किसान अपनी जमीन वापस पाने को लेकर संतोष जाहिर कर रहे हैं। वहीं, पुलिस चौकी निर्माण से जुड़े अधिकारी अब वैकल्पिक भूमि की तलाश में जुट गए हैं।