लखनऊ: अनुसूचित जाति वित्त (scheduled caste finance) एवं विकास निगम लिमिटेड, gorakhpur द्वारा स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लॉन के अंतर्गत संचालित स्वतः रोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक जनपद गोरखपुर के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० शाखा बाँसगांव जनपद गोरखपुर के माध्यम से ऋण अनुदान हेतु काल्पनिक/फर्जी लाभार्थियों का कूटरचित आवेदन पत्र तैयार कर कुल 85 चेकों के द्वारा 1,12,40,000/-(एक करोड़ बारह लाख चालीस हजार रुपये) जारी किए गए।
उपरोक्त 85 चैकों में से केवल 02 चेकों के माध्यम से केवल 20,000/-(बीस हजार) रुपये सही लाभार्थीयों को भुगतान किया गया है। विकास बैंक लि० शाखा बाँसगांव, जनपद गोरखपुर के नाम से जारी चेकों को डाकघर बेतियाहाता व डाकघर सिविल लाइन्स, जनपद गोरखपुर से कैश कराकर अभियुक्तगणों द्वारा आपस में मिलीभगत कर लगभग 1,12,20,000/-(एक करोड़ बारह लाख बीस हजार) रुपये शासकीय धन का गबन कर लिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट गोरखपुर में दि0 21.06.2018 को मु0अ0सं0-513/18 धारा-409, पंजीकृत किया गया और प्रारम्भिक विवेचना जनपद स्तर पर की गयी। इसके पश्चात दिनांक 26.12.2018 को शासन द्वारा उक्त विवेचना ई0ओ0डब्लू0 संगठन को प्रदान की गयी।
चूँकि अभियोग धारा-409 भा०द०वि० में पंजीकृत था, इसलिए विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा-420, 467, 468, 471, 120B भा०द०वि० व धारा-13(2) सपठित धारा-13(1)डी भ्र०नि०अधि० की बढ़ोत्तरी की गई है। विवेचना से 07 अभियुक्त दोषी पाए गये थे, जिनमें से 03 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है और 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उक्त अभियोग में पुलिस महानिदेशक, ई०ओ०डब्लू० यूपी लखनऊ महोदया के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान शिंकजा के तहत आज मंगलवार को अभियुक्त 1- शैलेंद्र कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार को पटना (बिहार) तथा 2-परशुराम पुत्र घुरहू को ई0ओ0डब्लू0 टीम द्वारा गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शैलन्द्र कुमार उपरोक्त कूड़ाघाट डाकघर गोरखपुर में डाक कर्मी था, जिसके द्वारा डाकघर से अपने नाम से फर्जी खाता खोलकर उसी डाकघर के दूसरे खातों से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराकर जनता के लाखों रुपये जमाधन का गबन किया गया। इस सम्बन्ध में इसके विरुद्ध वर्ष 2022 थाना कैण्ट, गोरखपुर में धारा 409 भा0द0वि0 का अपराध पंजीकृत हुआ जिसके पश्चात अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को डाक विभाग द्वारा डाक कर्मी पद से वर्खास्त कर दिया गया था।