लखनऊ: अभी तक कई दफ्तरों में बायोमेट्रिक (Biometrics) से एंट्री हुआ होती आ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय (UPSRTC) में थी। अब बीते गुरुवार से राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। देर से आने और जल्दी जाने पर कर्मचारियों का वेतन काटा दिया जाएगा। इस लिए मुख्यालय पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी (employees) बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
उच्च स्तर के अधिकारी बायोमेट्रिक उपस्थिति के दायरे से बाहर रहेंगे. इनमें प्रबंध निदेशक, अपर प्रबंध निदेशक, वित्त नियंत्रक और लीगल एडवाइजर शामिल हैं। परिवहन निगम मुख्यालय पर मनमानी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की शिकायतें मिलने के बाद परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने का फैसला लिया है।10 जुलाई से मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
अधिकारी या कर्मचारी अगर दफ्तर में देरी से आएंगे तो इसका खामियाजा वेतन कटौती के रूप में भुगतना पड़ेगा। दफ्तर आने का समय सुबह 9:30 बजे निश्चित है, जबकि शाम को दफ्तर छोड़ने का समय 6 बजे निर्धारित है। यानी 9:31 बजे पंच करने पर कर्मचारी को लेट माना जाएगा और साथ ही अगर 5:59 पर जाने वाला पंच यानी आउट पंच करते हैं तो उसे निर्धारित समय से पहले छुट्टी माना जाएगा।