– BNS की धारा 69 के तहत इंद्रापुरम थाने में FIR, महिला के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा
गाजियाबाद। भारतीय क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर इंद्रापुरम थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह धारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने जैसे मामलों में लागू होती है।
पुलिस के अनुसार, महिला ने अपने बयान में बताया कि यश दयाल ने उसे विवाह का वादा करके लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने इसके समर्थन में कई इलेक्ट्रॉनिक चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें भी सौंपी हैं। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद महिला की बातों को प्रथम दृष्टया सही पाया और एफआईआर दर्ज की।
इंद्रापुरम थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। अब महिला के आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर यश दयाल को भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
BNS की धारा 69 में दर्ज यह मामला यौन शोषण और विश्वासघात के गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
इस मामले में अब तक यश दयाल या उनके परिजनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसकों में भी इसको लेकर हलचल है।
यह मामला अभी प्रारंभिक जांच के चरण में है, लेकिन एक क्रिकेटर पर लगे ऐसे आरोपों ने खेल जगत में भी हलचल मचा दी है।