कृषि रक्षा विभाग ने दिए निर्देश, किसान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
फर्रुखाबाद: जनपद में कीटनाशी विक्रेताओं (pesticide sellers) की एक अहम बैठक जिला कृषि रक्षा अधिकारी (District Agricultural Defense Officer) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तय किया गया कि जनपद में बिना वैध लाइसेंस (without license) के कीटनाशी (pesticide) उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कृषि रक्षा विभाग, विक्रेताओं एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे केवल अधिकृत एवं सत्यापित उत्पाद ही किसानों को उपलब्ध कराएं। नकली अथवा प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री पूरी तरह वर्जित होगी।
प्रमुख निर्णय और निर्देश दिए गए कि बिना लाइसेंस कोई भी व्यापारी कीटनाशी उत्पादों का भंडारण और विक्रय नहीं करेगा।केवल उन्हीं उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन कृषि रक्षा विभाग से सत्यापित हो।रसीद और बिल जारी करना अनिवार्य होगा।Principal Certificate की बिना बिक्री नहीं की जाएगी।किसानों को उत्पाद की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इस अवसर पर किसानों की सुरक्षा और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विक्रेताओं से सहयोग की अपील की गई। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि 1968 के कीटनाशी अधिनियम और 1971 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाप्ति में कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी विक्रेताओं को नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।