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Monday, July 7, 2025

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास, ₹50000 का लगा जुर्माना

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लखनऊ: अपर जिला जज (Additional District Judge) एंव सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार सिंह ने नरेंद्र उर्फ रिवेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र मुरारी लाल कठेरिया निवासी देवतरा थाना जशरथपुर एटा को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा व ₹50000 के जमाने से दंडित किया गया बीते वर्ष थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी 14 वर्षीय पुत्री 4 अक्टूबर 2024 को मेरे एक वर्षीय पुत्र को खिला रही थी मेरी बहन को देकर कहा कि पानी पीकर आ रही और कहकर चली गई लेकिन वापस अभी तक नहीं आई काफी खोजबीन की लेकिन पुत्री का कही पता नहीं लगा प्रार्थी की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी।

विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर किशोरी को खोज कर न्यायलय में पेश की किशोरी ने न्यायलय में अपने बयान मै बताया कि खेत में शौच क्रिया करने के लिए गई थी मेरी छोटी बहन भी साथ थी वहां गांव के बाल अपचारी का बुआ का लड़का ने मेरे साथ गलत काम किया मेरी बहन सड़क के किनारे खड़ी रही बाल अपचारी ने भी गलत काम किया मैने कहा कि घर जाकर बताऊंगी तो मुझे व मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी उसके बाद घर चली गई उसके बाद मै अपनी भरने घर के बाहर गई तो रास्ते से फिर मुझे जबरदस्ती बाइक पर बैठा ले गए और अलीगंज ले जाकर गंदे काम किए विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर नरेंद्र उर्फ रवेंद्र के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

बाल अपचारी का किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह , विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार सिंह ने नरेंद्र उर्फ रावेंद्र को आजीवन कारावास की सजा व ₹50000 के जमाने से दंडित किया गया वहीं जमाने का ₹40000 पीड़िता को भरण पोषण के लिए दिया जाएगा।

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