फतेहगढ़ की प्रमुख जमीन को लेकर स्पष्ट किया गया अधिकार का मामला
फर्रुखाबाद: सीएनआई चर्च (CNI Church) बढ़पुर के फादर (Father) ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर चर्च की संपत्ति (church property) को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि चर्च की भूमि किसी भी व्यक्ति द्वारा न बेची जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है। फादर ने बताया कि यह भूमि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस, आगरा के अधीनस्थ है और इसकी देखभाल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट द्वारा की जाती है। यह संपत्ति फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसका खसरा संख्या 325, नगला दीना, भोलेपुर, परगना पहाड़, तहसील सदर में दर्ज है।
फादर ने स्पष्ट रूप से कहा कि चर्च की यह संपत्ति पूर्णतः धार्मिक और ट्रस्ट के अधीन है, जिसे न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति विशेष को इसके क्रय-विक्रय का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति इस संपत्ति को बेचने या खरीदने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चर्च प्रशासन ने आमजन और संपत्ति क्रय-विक्रय से जुड़े लोगों को आगाह किया है कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहें और चर्च की संपत्ति से संबंधित किसी भी अवैध लेनदेन से दूर रहें।