– 10 जून तक रोजाना 5 दुकानों का निरीक्षण अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
फर्रुखाबाद: जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जून 2025 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण (free food distribution) 30 मई से 10 जून तक किया जा रहा है। इस वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पूर्ति कार्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन पांच-पांच उचित दर दुकानों का औचक निरीक्षण करें।
गुरुवार को जिला पूर्ति कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने निर्धारित संख्या में दुकानों का निरीक्षण किया। पूर्ति निरीक्षक कायमगंज द्वारा ग्राम पंचायत नगला कलार, शमशाबाद की ग्राम पंचायत मुरैठी, रविन्द्र यादव की नगर पंचायत शमशाबाद, प्रेम सिंह की नगर पंचायत शमशाबाद, ग्राम पंचायत इमादपुर व समैचीपुर नबाबगंज की उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया गया।
इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विकासखंड कमालगंज की वलीपुर, भोजपुर एवं महरूपुर रावी की उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर शमशाबाद स्थित उचित दर विक्रेता रविन्द्र यादव की दुकान बंद पाई गई और साथ ही चौहद्दी पर आवश्यक सूचनाएँ प्रदर्शित नहीं मिलीं। इस पर संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि 10 जून तक प्रतिदिन पांच दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरण व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।