- सात साल पहले संकिसा आश्रम में की थी चोरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला
फर्रुखाबाद। सात साल पूर्व चर्चित संकिसा स्थल के आश्रम में हुई चोरी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम संकिसा निवासी आश्रम के चौकीदार मनोज कुमार पुत्र गंगाराम ने 14 मई 2018 को थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि आश्रम के गुरुजी कुछ दिन पहले किसी कार्यवश नेपाल चले गए थे और आश्रम में ताला बंद था। बीती रात अज्ञात चोर ताले का कुंडा काटकर आश्रम में घुसे और वहां से रसोई गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, तांबा व पीतल के बर्तन समेत अन्य सामान चुरा ले गए। सुबह घटना की जानकारी हुई तो थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस जांच के दौरान एटा जनपद के थाना सटीक क्षेत्र के ग्राम दन्तपुर कुंजपुर निवासी सत्यभान पुत्र डिप्टी सिंह का नाम सामने आया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। विवेचक ने मामले की पूरी जांच कर सत्यभान के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ज्ञानेन्द्र कुमार की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सत्यभान को चोरी का दोषी मानते हुए तीन साल आठ माह की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


