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Tuesday, July 8, 2025

अली खान को कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत के साथ दी नसीहत

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चंडीगढ़: भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार हरियाणा (Haryana) की अशोका यूनिवर्सिटी (Ashoka University) के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अंतरिम बेल दे दी है। इसके अलावा केस की जांच के लिए तीन सदस्यों की एसआईटी बना दी है, जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। इस एसआईटी में एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

हरियाणा के डीजीपी को कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है। जांच दल का नेतृत्व आईजी लेवल के किसी अधिकारी को सौंपा जाएगा। मामले की जांच के लिए आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करें। बेंच ने कहा कि प्रोफेसर जांच तक पहलगाम या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसे बेल की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत स्वत: समाप्त हो जाएगी।

इसके साथ ही अदालत ने महमूदाबाद को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि आपको सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अदालत ने अली खान महमूदाबाद को कड़ी नसीहत भी दी और कहा कि आपको सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोलने से बचना चाहिए।

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