फर्रुखाबाद। पेट्रोल और डीज़ल पंपों पर यात्रियों को अब स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। जिला अधिकारी आयुषोत कुमार द्विवेदी ने एक अहम आदेश जारी करते हुए जनपद के सभी पेट्रोल पंप/सीएनजी पंप संचालकों को पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा, बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पंपों पर शुद्ध हवा, पानी, रेडिएटर पानी, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, टेलीफोन, रैन बसेरा जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन सुविधाओं के अभाव में पहली बार ₹10,000 का जुर्माना, दूसरी बार ₹25,000 और तीसरी बार या उसके बाद भी सुधार न होने पर ₹10,000 प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पंप पर स्वच्छता व अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं पाई गईं तो पहली बार ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 तथा तीसरी बार ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी पंपों पर पुरुष व महिलाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय हों और उनकी मरम्मत समय-समय पर की जाए।
सभी पंपों पर 24 घंटे सफाई सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। रिटेल आउटलेट पर स्थापित शौचालयों का नियमित मेंटेनेंस और नवीनीकरण भी आवश्यक होगा। जिले के सभी पेट्रोल पंपों की समय-समय पर जांच व सत्यापन किया जाएगा और अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ सभी आउटलेट्स पर सुविधाएं यथासमय उपलब्ध रहें। डीएम ने साफ कहा है कि सभी सुविधाएं जन सामान्य के लिए निशुल्क हों और उनके प्रयोग की पूरी जानकारी बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए।
यह आदेश 5 अगस्त 2008 को जारी शासनादेश संख्या-1703/29-7-2008-1/पी0बी0/2000 के आलोक में दोहराया गया है। जिले के सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को इस आदेश की प्रति भेज दी गई है ताकि जनहित में यह व्यवस्था जल्द से जल्द लागू की जा सके।