नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
यह मामला वर्ष 2005 में ओडिशा के तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। सीबीआई ने 2014 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए ट्रायल कोर्ट का समन आदेश रद्द करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।
वर्ष 2012 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कोयला ब्लॉक आवंटन में ₹1.86 लाख करोड़ के संभावित राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया था, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था।


