अब गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेगी ₹75,000 की आर्थिक सहायता
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत विवाह सहायता राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। यह फैसला राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। नई राशि तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
यह सहायता अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत पंजीकृत परिवारों की बेटियों को दी जाएगी।
लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना होगा।
योजना का लाभ केवल एक बेटी के विवाह के लिए मिलेगा। लाभार्थी परिवार सरकारी पोर्टल या स्थानीय तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बेटी का आधार कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में कोई आर्थिक बाधा न आए, इसलिए यह राशि बढ़ाई गई है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करेगी।