नई दिल्ली। सड़क हादसों (Accidents) में घायलों को अब इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने मार्च 2025 से दुर्घटना पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यह सुविधा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी।
इस योजना को देशभर में लागू किया जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) नोडल एजेंसी के रूप में इसकी निगरानी करेगा। योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल में तत्काल इलाज मिलेगा, और इसके खर्च की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती किए गए घायलों को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
यह सुविधा सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में अनिवार्य होगी।
NHAI इस योजना को लागू करने और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी और उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा।