बवाल के आरोपियों को कोर्ट से राहत, एसडीएम ने मंजूर की जमानत
अमृतपुर/फर्रुखाबाद
थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम चाचूपुर में बृजेश की संदिग्ध मौत के बाद हुए हिंसक बवाल में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घटना के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया, जिसमें थाना अध्यक्ष राजेपुर नागेंद्र सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बावजूद अब तक आरोपियों पर केवल शांति भंग की कार्रवाई किए जाने से इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है पुलिस ने ब्रजेश पुत्र रूपराम, मंजेश पुत्र बेलाराम, राजबहादुर पुत्र रामस्वरूप, गोपाल शाक्य, लालू शाक्य, सुभाष पाण्डेय, अतुल शर्मा, पवन राजपूत समेत महिला अभियुक्ता श्री देवी पत्नी मंशाराम का धारा 170/126/135 BNSS 2023 में चालान किया है।
जब इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल उपद्रव करने वालों की पूरी पहचान नहीं हो सकी है। इसी वजह से अभी शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पहचान होते ही नामजद मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वहीं दूसरी ओर उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान जमानत कर्ताओं के कागजात देखने के बाद उपरोक्त सभी अभियुक्तों को जमानत दे दी गई।


