26.1 C
Lucknow
Monday, August 25, 2025

26 साल बाद गैंगस्टर एक्ट में तीन छह साल कारावास

Must read

कोर्ट ने दोषियों दस हजार रूपये बतौर जुर्माना लगाया

फर्रुखाबाद-संवाद न्यूज एजेंसी: 26 साल पूर्व दर्ज Gangster Act के मुकदमे में आरोपी रहे तीन को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को छह छह साल कठोर कारावास (imprisonment) व दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है शमसाबाद थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामसरन गोपल ने 22 मई 1999 को गांव वाजिदपुर निवासी बलवीर यादव व नन्हकू गांव जमुनिया निवासी श्यामबाबू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था इसमें कहा था कि बलवीर,नन्हकू व श्यामबाबू अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी,मारपीट कर दहशत फैलाए हुए है।

ग्रामीण इनके भय के कारण गवाही देने से भी डरते हैं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाहों व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए।

बलवीर, नन्हकू, श्यामबाबू को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को छह छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है प्रत्येक दोषी पर दस दस हजार रूपये बतौर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है जुर्माना अदा ना करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article