फर्रुखाबाद: पंद्रह साल पुराने रंजिशनुमा हत्या के मामले (murder case) में अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार (convicted) दिया है। सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे-9 मेराज अहमद ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अदालत अब 21 अगस्त को सजा सुनाएगी। थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव कुन्दन नगला निवासी फूल सिंह पुत्र लालमन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जुलाई 2010 की शाम लगभग 6 बजे पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही सात लोगों ने हमला बोल दिया।
आरोप है कि सुरेंद्र सिंह पुत्र मुंशीलाल अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर आया, जबकि उसके साथ पवन पुत्र रामपाल, रामरतन, मुंशीलाल, माखनलाल पुत्र रामपाल, रामपाल पुत्र रामचंद्र, मुंशीलाल पुत्र रामचंद्र और नवरतन पुत्र नामालूम तमंचों और देशी बंदूकों से लैस थे। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
हमले में फूल सिंह का चचेरा भाई राजबहादुर गंभीर रूप से घायल हुआ। परिवार के अन्य सदस्य – ग्रीश, विमनेश उर्फ गोरेलाल, अशोक, नन्दराम, विकास और मां सुखदेवी भी गोलियों की चपेट में आकर घायल हो गए। अफरातफरी मचने पर आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। घायलों को ग्रामीणों की मदद से लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राजबहादुर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को हत्या में तरमीम कर सातों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दलीलें दीं। लंबी सुनवाई के बाद एडीजे-9 मेराज अहमद ने सातों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें जेल भेज दिया। अदालत 21 अगस्त को दोषियों की सजा तय करेगी।